मशरूम की खेती पर सब्सिडी: ₹32 लाख से ₹1.14 करोड़ तक सरकार देती है
फ़ार्म के लिए दो राष्ट्रीय योजनाएँ पैसा देती हैं — MIDH और NHB — और एक प्रोजेक्ट में इनमें से एक ही मिलती है, दोनों नहीं। MushroomWale तय करता है कि आपके फ़ार्म के लिए कौन-सा रास्ता ज़्यादा देता है, दावा दाख़िल करता है, और वही बनाता है जिसकी मंज़ूरी मिली है।
- 6सरकारी दस्तावेज़, इस पेज पर नाम और तारीख़ के साथ
- 36राज्य और केंद्रशासित प्रदेश
- 21 अगस्त 2026NHB परिपत्र, जिस तक ये दरें अद्यतन हैं
- 2योजनाएँ जो फ़ार्म के लिए पैसा देती हैं — एक ही चुननी है
मशरूम की खेती पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
भारत में व्यावसायिक मशरूम फ़ार्म के लिए दो राष्ट्रीय योजनाएँ पैसा देती हैं, और एक प्रोजेक्ट में इनमें से एक ही ली जा सकती है, दोनों नहीं। MIDH में सामान्य क्षेत्र का निजी आवेदक तय लागत मानदंड का 40% पाता है — उत्पादन यूनिट पर ₹12 लाख तक (₹30 लाख मानदंड), कम्पोस्ट यूनिट पर ₹12 लाख और स्पॉन यूनिट पर ₹8 लाख — जो पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों और अनुसूचित क्षेत्रों में 50% हो जाता है। NHB में 50 MT से ऊपर और 300 MT तक की एकीकृत यूनिट ₹75,000 प्रति टन क्षमता (कैनिंग के साथ ₹85,000) पर आँकी जाती है और उस पर 35% (विशेष क्षेत्र में 45%) मिलता है — अधिकतम ₹89.25 लाख और ₹1.1475 करोड़, क्रेडिट-लिंक्ड और बैक-एंडेड।
MIDH या NHB — पूरा फ़ैसला यही है
NABARD, RKVY, PMEGP, AIF, Mudra — जो कुछ और आपको भेजा गया है, वह या तो लोन में मदद करता है या ग्रो यूनिट पर लागू ही नहीं होता; वे नीचे हैं। फ़ार्म के लिए पैसा यही दो योजनाएँ देती हैं, और NHB का अपना दिशानिर्देश एक प्रोजेक्ट पर दोनों को साथ लेने से रोकता है — दावे के साथ दूसरी योजना से लाभ न लेने की हस्ताक्षरित घोषणा जाती है।
- तय लागत मानदंड का 40% — ₹30 लाख ग्रो रूम, ₹30 लाख कम्पोस्ट, ₹20 लाख स्पॉन
- फ़ार्म का कोई न्यूनतम आकार नहीं
- ₹30 लाख तक बैंक लोन वैकल्पिक
MIDH परिचालन दिशानिर्देश 2025, मुद्रित 31 दिसंबर 2024
- क्षमता के ₹75,000 प्रति टन का 35% — कैनिंग के साथ ₹85,000
- क्षमता 50 MT से ऊपर और 300 MT तक, वरना कुछ नहीं मिलता
- बैंक टर्म लोन अनिवार्य; क्लीयरेंस से पहले निर्माण नहीं
NHB परिचालन दिशानिर्देश, जनवरी 2025, मद 1 (vi) · दर 21 अगस्त 2026 को संशोधित
अगर50 MT सालाना से नीचे
MIDH — यही एक दरवाज़ा खुला है।
NHB की मशरूम मद 50 MT से ऊपर शुरू होती है और उससे नीचे कुछ नहीं देती। MIDH कोई न्यूनतम नहीं रखता, और ₹30 लाख तक बैंक लोन पर भी ज़ोर नहीं देता।
अगर50 MT सालाना से ऊपर
अक्सर NHB — पर दोनों का हिसाब लगाएँ।
NHB प्रोजेक्ट को क्षमता से ₹75,000 प्रति टन पर आँकता है, बिना रुपये की सीमा के, इसलिए MIDH की ₹32 लाख की सीमा को जल्दी पार कर जाता है। बदले में टर्म लोन अनिवार्य है और क्लीयरेंस का इंतज़ार करना पड़ता है।
अगरसाथ में कोल्ड रूम भी
कोई भी — दोनों उसे अलग से देते हैं।
MIDH कोल्ड स्टोरेज पर ₹9,600–₹12,000 प्रति टन का 35% / 50% देता है; NHB 35% / 45%, ₹2 करोड़ की सीमा तक। यह ग्रो यूनिट से अलग दावा है, दरवाज़ा बदलने की वजह नहीं।
MIDH और NHB का अंग्रेज़ी में विस्तार: MIDH मशरूम सब्सिडी · NHB मशरूम सब्सिडी
MIDH: तय लागत मानदंड का 40%, यूनिट-वार
एकीकृत बागवानी विकास मिशन — राज्य उद्यान विभाग लागू करता है; क्रेडिट-लिंक्ड, बैक-एंडेड।
- सामान्य क्षेत्रों में लागत मानदंड का 40%; पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों और द्वीपों में 50%
- ग्रो रूम, कम्पोस्ट यूनिट और स्पॉन लैब मिलाकर ₹32 लाख तक — विशेष दर पर ₹40 लाख
- कोई न्यूनतम क्षमता नहीं। ₹30 लाख तक के प्रोजेक्ट पर बैंक लोन वैकल्पिक
- कोल्ड रूम भी: ₹9,600–₹12,000 प्रति टन का 35% / 50%, अलग दावे के रूप में
| यूनिट | लागत मानदंड | निजी (40%) | विशेष क्षेत्र (50%) |
|---|---|---|---|
| मशरूम उत्पादन यूनिट | ₹30 लाख | ₹12 लाख | ₹15 लाख |
| स्पॉन बनाने की यूनिट | ₹20 लाख | ₹8 लाख | ₹10 लाख |
| कम्पोस्ट बनाने की यूनिट | ₹30 लाख | ₹12 लाख | ₹15 लाख |
| कम लागत वाली मशरूम यूनिट | ₹2 लाख | ₹1 लाख | ₹1 लाख |
स्रोत: MIDH परिचालन दिशानिर्देश 2025, मुद्रित 31 दिसंबर 2024 — दस्तावेज़ पढ़ें । कम लागत वाली यूनिट (₹2 लाख मानदंड, 50%) प्रति लाभार्थी अधिकतम 5 यूनिट।
NHB: क़ीमत क्षमता से तय होती है, आपके खर्च से नहीं
राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड — एकीकृत मशरूम उत्पादन यूनिट, प्रोजेक्ट मोड (मद 1 (vi)); सीधा केंद्रीय पैसा जो राज्य के सालाना आवंटन का इंतज़ार नहीं करता।
- सामान्य क्षेत्रों में 35%; पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों और अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में 45% — 21 अगस्त 2026 के परिपत्र से संशोधित
- ₹75,000 प्रति टन स्थापित क्षमता — कैनिंग के साथ ₹85,000 — उत्पादन यूनिट और कम्पोस्ट यूनिट मिलाकर, आपके बिल से नहीं
- क्षमता 50 MT से ऊपर और 300 MT तक। 50 MT से नीचे कुछ भी नहीं
- रुपये की कोई सीमा नहीं: 300 MT पर कैनिंग के साथ सामान्य क्षेत्र में ₹89.25 लाख, विशेष क्षेत्र में ₹1.1475 करोड़
कुछ भी खर्च करने से पहले यह पढ़ें
NHB की Grant of Clearance से पहले निर्माण शुरू किया, तो आवेदन सीधे रद्द।
दिशानिर्देश का अध्याय 04, मद 4: GoC से पहले साइट पर किसी भी प्रोजेक्ट काम की अनुमति नहीं है, और ऐसा करने पर आवेदन रद्द होगा।
- GoC बैंकेबल DPR और स्वीकृत टर्म लोन के बाद आती है, उनसे पहले नहीं
- अपने मार्जिन मनी से पहले सिर्फ़ यह हो सकता है: ज़मीन समतल करना, गड्ढे, गेट सहित बाड़, बोरवेल, बिजली का आवेदन, अंदरूनी सड़क और नाली
- इसके अलावा कुछ नहीं — न नींव, न पैनल, न रैक
NHB परिचालन दिशानिर्देश, जनवरी 2025 · अध्याय 04, मद 4
50 MT क्षमता से नीचे NHB की यह मद कुछ नहीं देती — कम नहीं, कुछ नहीं।
बैंड लिखा है "50 MT से ऊपर और 300 MT तक"। "ऊपर", "कम से कम" नहीं।
- ठीक 50 MT पर आप बैंड से बाहर हैं
- MIDH कोई न्यूनतम क्षमता नहीं रखता, इसलिए छोटा फ़ार्म वहीं जाता है
- सीमा 300 MT है: उससे ऊपर की क्षमता दावे में कुछ नहीं जोड़ती
NHB परिचालन दिशानिर्देश, जनवरी 2025 · मद 1 (vi)
परिवार का एक सदस्य, एक बार — और परिवार में अब माता-पिता और वयस्क बच्चे भी गिने जाते हैं।
21 अगस्त 2026 के परिपत्र की मद 1: “परिवार” में आवेदक के पति/पत्नी, पिता, माता, बेटे और बेटियाँ शामिल हैं।
- किसी एक सदस्य ने NHB सहायता ले ली, तो किसी और सदस्य को NHB की किसी भी योजना में कुछ नहीं मिलता
- यह HUF, पार्टनरशिप या डायरेक्टरशिप के ज़रिये भी लागू होता है
NHB सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 · मद 1
पाँच श्रेणियाँ आवेदन ही नहीं कर सकतीं, और ज़मीन की लागत पात्र लागत में नहीं गिनी जाती।
परिपत्र की मद 2 और मद 5 — प्रोजेक्ट चाहे जैसा हो।
- संवैधानिक पद धारक; मंत्री, सांसद, विधायक, MLC, मेयर और ज़िला पंचायत अध्यक्ष
- सेवारत सरकारी, PSU, स्वायत्त और स्थानीय निकाय कर्मचारी (MTS / Class-IV / Group-D छोड़कर); ₹10,000 मासिक या अधिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त (वही छूट)
- किसानों के समूह — NHB की पात्र संगठनों की सूची से हटाए गए
- ज़मीन का बजट अलग रखें — उस पर कोई योजना पैसा नहीं लौटाती
NHB सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026 · मद 2 और मद 5
NHB और MIDH में से एक चुनना है — दोनों साथ कभी नहीं।
NHB के अपने शब्दों में, एक प्रोजेक्ट पर दोनों परस्पर अनन्य हैं।
- सब्सिडी दावे के साथ NHM/MIDH से लाभ न लेने की हस्ताक्षरित घोषणा जाती है
- ग़लत चुनाव निर्माण के बीच में पलटा नहीं जा सकता
- वही दरवाज़ा चुनें जो उस फ़ार्म के लिए ज़्यादा देता है जो आप सचमुच बना रहे हैं
NHB परिचालन दिशानिर्देश, जनवरी 2025 · Dovetailing of Assistance; अनुलग्नक-I, मद 6
स्रोत: NHB परिचालन दिशानिर्देश, जनवरी 2025 और NHB सार्वजनिक परिपत्र, 21 अगस्त 2026। प्रोजेक्ट मंज़ूरी के 18 महीने के भीतर पूरा करना होता है; आवेदन nhb.gov.in पर।
मशरूम सब्सिडी के लिए कौन पात्र है?
दोनों योजनाओं में आधार, PAN और ज़मीन के दस्तावेज़ (मालिकाना या पंजीकृत लीज़) चाहिए; क्रेडिट-लिंक्ड दावे के लिए बैंक लोन की स्वीकृति।
MIDH में कौन आवेदन कर सकता है
- व्यक्तिगत किसान
- कृषि उद्यमी
- FPO / SHG
- पंजीकृत फ़र्म (पात्र घटकों के लिए)
NHB में कौन आवेदन कर सकता है
- व्यक्तिगत उद्यमी और किसान
- कंपनियाँ, पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप फ़र्म
- FPO और सहकारी समितियाँ
- राज्य सरकार के संगठन और स्वायत्त निकाय
- स्थापित क्षमता 50 MT से ऊपर और 300 MT तक — यह सीमा टन में है, रुपये में नहीं
- स्वीकृत बैंक/FI टर्म लोन, और NHB के मॉडल प्रारूप पर बैंकेबल DPR जिसमें क्षमता MT में लिखी हो
प्रोजेक्ट का आकार और यूनिट के प्रकार
सब्सिडी का रास्ता इन्हीं दो बातों से तय होता है — कौन-सी यूनिट, और कितने की। पात्रता जाँच में हम यही पूछते हैं।
यूनिट के प्रकार
- मशरूम उत्पादन यूनिट
- कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट
- स्पॉन उत्पादन यूनिट
- कम लागत वाली मशरूम यूनिट
- मशरूम प्रोसेसिंग यूनिट
अनुमानित प्रोजेक्ट आकार
- ₹10 लाख से कम
- ₹10 - 25 लाख
- ₹25 - 50 लाख
- ₹50 लाख - 1 करोड़
- ₹1 करोड़ से ऊपर
हर आकार की वास्तविक लागत क्षमता-वार मशरूम प्रोजेक्ट लागत पेज पर है; पूरा फ़ार्म एक अनुबंध में टर्नकी मशरूम फ़ार्म सेटअप से।
आवेदन कैसे करें — 6 चरण
MIDH-मार्ग की योजनाओं में विभाग की पूर्व-स्वीकृति से पहले और NHB में Grant of Clearance से पहले सिविल काम शुरू न करें।
DPR और प्रोजेक्ट की योजना
तकनीकी विनिर्देशों के साथ विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करें
बैंक लिंकेज
क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी है तो बैंक लोन की स्वीकृति लें
उद्यान विभाग में आवेदन
ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन जमा करें
साइट निरीक्षण
विभाग ज़मीन और व्यवहार्यता की जाँच करता है
यूनिट की स्थापना
मंज़ूर DPR के अनुसार प्रोजेक्ट पूरा करें
सब्सिडी जारी
अंतिम निरीक्षण और बैक-एंडेड सब्सिडी का भुगतान
पहला चरण ही सबसे भारी है — बैंक लोन के लिए मशरूम DPR देखें कि बैंक और विभाग किस प्रारूप में क्या माँगते हैं।
सब्सिडी आवेदन के दस्तावेज़ — चेकलिस्ट
सभी प्रतियाँ स्व-सत्यापित हों और हर दस्तावेज़ की कई प्रतियाँ रखें। राज्य के अनुसार ज़रूरतें बदल सकती हैं — राज्य उद्यान विभाग से पुष्टि करें।
व्यक्तिगत दस्तावेज़
- आधार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति)
- PAN कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति)
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (4 प्रतियाँ)
- बैंक खाते का विवरण, रद्द चेक सहित
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
ज़मीन के दस्तावेज़
- ज़मीन के मालिकाना दस्तावेज़ (रजिस्ट्री/पट्टा)
- या पंजीकृत लीज़ डीड (कम से कम 7 साल)
- ज़मीन की नाप/सर्वे नक़्शा
- अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- भूमि परिवर्तन प्रमाणपत्र (ग़ैर-कृषि ज़मीन हो तो)
प्रोजेक्ट के दस्तावेज़
- विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR)
- नाप-जोख सहित प्रोजेक्ट लेआउट प्लान
- उपकरणों के तकनीकी विनिर्देश
- सप्लायर कोटेशन (कम से कम 3)
- लागत अनुमान और उसका ब्यौरा
वित्तीय दस्तावेज़
- बैंक लोन स्वीकृति पत्र (क्रेडिट-लिंक्ड के लिए)
- अपने अंशदान का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट)
- आय प्रमाणपत्र (राज्य माँगे तो)
- पिछले 2-3 साल का ITR (यदि लागू हो)
अन्य दस्तावेज़
- आवेदन फ़ॉर्म (राज्य के अनुसार)
- निर्धारित प्रारूप में वचनपत्र/घोषणा
- जाति प्रमाणपत्र (SC/ST/OBC लाभ के लिए)
- प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (हो तो)
- पिछले अनुभव का प्रमाण (हो तो)
यह सूची संदर्भ के लिए है; वास्तविक ज़रूरतें योजना के दिशानिर्देशों के अधीन हैं।
ये लोन में मदद करते हैं, फ़ार्म में नहीं
इनमें से कोई भी MIDH या NHB का विकल्प नहीं है। ये उधार सस्ता, आसान या मुमकिन बनाते हैं, और आप जो भी दरवाज़ा चुनें, उसके साथ चलते हैं।
- NABARDमशरूम पर कोई सब्सिडी नहीं देता। वह उस बैंक को पुनर्वित्त देता है जो आपको लोन देता है; उसकी पुस्तिकाओं का हर मशरूम आँकड़ा लोन देने की यूनिट लागत है, अनुदान नहीं।
- PMEGPश्रेणी और स्थान के अनुसार 15-35% मार्जिन मनी सब्सिडी, ₹50 लाख तक के प्रोजेक्ट पर — कम्पोस्ट यूनिट, स्पॉन लैब और प्रोसेसिंग के लिए, खेती के शेड के लिए नहीं।
- AIF₹2 करोड़ तक के लोन पर 7 साल के लिए 3% ब्याज छूट। यह लोन पर राहत है, अनुदान नहीं — कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और स्पॉन लैब के लिए।
- PMFME35% क्रेडिट-लिंक्ड पूँजी सब्सिडी, व्यक्तिगत माइक्रो यूनिट के लिए अधिकतम ₹10 लाख — सुखाना, अचार, पाउडर और पैकेजिंग जैसी वैल्यू एडिशन के लिए, ग्रो रूम के लिए कभी नहीं।
- Mudra₹10 लाख तक बिना गारंटी लोन। कोई सब्सिडी घटक नहीं।
- PM-RKVYकोई मशरूम दर प्रकाशित नहीं करता। राज्य अपनी वार्षिक कार्ययोजना में मशरूम मद रख सकता है — राज्य कृषि विभाग से पूछें कि इस साल की योजना में है या नहीं।
आपका राज्य ऊपर से क्या जोड़ता है
केंद्र की दरें हर जगह एक जैसी हैं। फ़र्क़ आपके राज्य की वार्षिक कार्ययोजना, उसके पोर्टल, उसकी अपनी किट और टॉप-अप योजनाओं और इस साल बचे बजट से पड़ता है। सब्सिडी एटलस में सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की प्रविष्टि अपने सरकारी दस्तावेज़ से जुड़ी है; नीचे वे राज्य हैं जिनकी अलग गाइड इस साइट पर है।
| राज्य | MIDH (सामान्य) | उत्पादन यूनिट पर अधिकतम | राज्य की अपनी प्रकाशित दर | गाइड |
|---|---|---|---|---|
| बिहार | 40% | ₹12 लाख | मशरूम किट पर 90% (₹75, ₹90 और ₹300 प्रति किट, प्रकार के अनुसार) — देश की सबसे उदार प्रकाशित दर | अंग्रेज़ी गाइड · एटलस |
| ओडिशा | 40% | ₹12 लाख | कोई अलग प्रकाशित दर नहीं — ज़िला उद्यान अधिकारी से इस साल की अधिसूचना पूछें | अंग्रेज़ी गाइड · एटलस |
| महाराष्ट्र | 40% | ₹12 लाख | कोई अलग प्रकाशित दर नहीं — ज़िला उद्यान अधिकारी से इस साल की अधिसूचना पूछें | अंग्रेज़ी गाइड · एटलस |
| उत्तर प्रदेश | 40% | ₹12 लाख | कोई अलग प्रकाशित दर नहीं — ज़िला उद्यान अधिकारी से इस साल की अधिसूचना पूछें | अंग्रेज़ी गाइड · एटलस |
विशेष दर — MIDH में 50%, NHB में 45% — पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप में लागू है; NHB में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भी। ज़िले के लक्ष्य और साल का बजट तय करते हैं कि दावा कब स्वीकार होता है।
मशरूम सब्सिडी — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यहाँ का कोई जवाब आपको बताई गई बात से टकराए, तो उसमें नामित दस्तावेज़ ही देखने लायक़ है।
आगे पढ़ें: भारत में मशरूम की खेती कैसे शुरू करें · टर्नकी मशरूम प्रोजेक्ट · मशरूम कोल्ड रूम · अंग्रेज़ी में पढ़ें
Why Choose MushroomWale
- 01
Engineering Expertise
Agrimotion Engineering Private Limited is a registered EPC company (CIN U43900UP2023PTC185328, GSTIN 09AAZCA0158R1ZP) based in Firozabad, Uttar Pradesh.
- 02
Proven Track Record
Turnkey mushroom projects from a 2-room starter to a 20-room commercial farm.
- 03
Bank-Recognized DPRs
Bank-format DPRs prepared to NABARD, NHB and MIDH norms for loan and subsidy applications.
अपने फ़ार्म की सब्सिडी मुफ़्त जँचवाएँ — DPR के साथ
Share your requirement and our engineers send a tailored quotation, BOQ and subsidy-ready DPR — straight to your WhatsApp within 24 hours.
अस्वीकरण: MushroomWale एक निजी परामर्श और प्रोजेक्ट निष्पादन कंपनी है।
सब्सिडी योजनाएँ केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संचालित हैं और बिना सूचना बदल सकती हैं। मंज़ूरी, राशि और समय-सीमा सरकारी प्राधिकरणों, बैंकों और आवेदक की पात्रता पर निर्भर है।
MushroomWale सब्सिडी मंज़ूरी की गारंटी नहीं देता। सवाल हो तो WhatsApp करें: +91 75799 97333

सब्सिडी हम दिलाते हैं, और फ़ार्म भी हम बनाते हैं
एक कंपनी, एक फ़ाइल, एक ज़िम्मेदार पक्ष — कौन-सा दरवाज़ा ज़्यादा देता है यह तय करने से लेकर पैसा जारी करने वाले संयुक्त निरीक्षण तक।
- Turnkey farms built
- Pan-India delivery
- Bank-ready DPR






